पंजाब की दिवाली ग्रीन पटाखों वाली, सरकार ने किया फैसला, पटाखों की ऑनलाइन नहीं हो सकेगी खरीद, डीसी रखेंगे निगरानी
पंजाब सरकार ने त्यौहारों के इस सीजन में ग्रीन पटाखे ही चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पंजाब में दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकते हैं। पंजाब सरकार ने ये फैसला पटाखे जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत खराब होने से बचाने के लिए लिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पटाखों की सीरीज फोड़ने और स्टोर करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है। पंजाब सरकार ने अपने निर्णय में एक और बात जोड़ते हुए कहा कि इस बार पटाखे ऑनलाइन नहीं खरीदे जा सकेंगे। यानी फ्लिपकार्ट या अमेजन समेत अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। और सरकार के आदेशों को ना मानकर अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बारे में पंजाब के सभी जिलाधीशों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ सभी डीसी को ये भी निर्देश हैं कि लोगों को पटाखों के नुकसानदेह प्रभावों के बारे में जागरुक किया जाए इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। सरकार ने पटाखे सिर्फ तय जगहों पर ही बेचने के भी निर्देश दिए हैं।
पंजाब सरकार ने ना सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश दिए हैं बल्कि पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया है। जिसमें दिवाली की रात प्रदेशवासी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। दिवाली की रात यानी 31 अक्टूबर की रात 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है। गुरुपर्व के मौके ( 15 नवंबर 2024) को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है।
इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या और 25-26 दिसंबर और नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर, 2024 और एक जनवरी 2025 को 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने अपने आदेशों में ये भी कहा है कि जिनके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है सिर्फ वही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे सीमित स्थानों पर ही बेच सकेंगे। इतना ही नहीं निर्धारित डेसिबल लेवल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आपको बता दें कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी पहले ही नियम तय कर चुके हैं।